ट्रैफिक रूल बदले अब हेलमेट पहनने पर भी होगा 2000 का चालान

ट्रैफिक रूल बदले अब हेलमेट पहनने पर भी होगा  2000  का चालान



ट्रैफिक रूल का पालन नहीं किया तो चरण कटेगा और बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों पर दो चरण कटता ही था अब हेलमेट पहनने पर भी होगा₹2000 का चालान 



अगर सही तरीके से हेलमेट को नहीं पहने और इसी कोड सेल वाला हेलमेट अगर नहीं पहने तो  ट्रैफिक पुलिस कर सकती है आपके ऊपर  1000 से  2000 तक का चालान

हालांकि यह नियम पहले से भी है लेकिन अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं जिसमें आप हेलमेट पहने हो और हेलमेट में इसी मार्क नहीं है कर कोड नहीं है तो आपके ऊपर लग सकता है एक से 2000 तक का चलन कई लोग इस बारे में जानते हैं खेल में नहीं लगने पर हमारी एक्सीडेंट कहीं हो जाने पर हमारे सिर में छोटा शक्ति जिसे हमारी जान भी जा सकती है फिर भी लोग अपनी जान को जोकिंग में डालकर बिना हेलमेट के चलते हैं और कई लोग तो इतने साथी होते हैं जो हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन उसकी स्टेप को लगाना भूल जाते हैं और कई लोगों की तो हेलमेट में लॉक ही नहीं होती तो भारत सरकार ने ट्रैफिक पुलिस ने यह नियम यह नया नियम लागू किया है कि अगर किसी की हेलमेट में लॉक नहीं होगा हेलमेट ठीक से नहीं करना होगा तो उनको 2000 तक का चालान कर सकता है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा

किस तरह पहने हेलमेट ताकि चलन से बचा जा सके 
स्कूटी ऑटो व्हीलर बाइक की किस चलाते समय आप हेलमेट का उपयोग करें और हेलमेट अच्छी कंपनी का हो ताकि आप कहीं अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ज्यादा छोड़ना है हालांकि बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया है कि लोग के सस्ते के चक्कर में चलने से बचने के चक्कर में रोड पर बिकने वाली साइड में है कम पैसे वाले चार 500 वाली है हेलमेट ले लेते हैं और चलन से बचने के लिए उनका उपयोग करते हैं और वह एक्सीडेंट हो जाने पर वह हेलमेट टूट जाता है तो ऐसा हेलमेट न पहनें भारत सरकार यह है नियम इसलिए लागू किया है ताकि आप सब सुरक्षित हो यह रूल हमारी ही सेफ्टी के लिए है तो आप एक अच्छी कंपनी का हेलमेट उसे करें जिसमें इस ऑफ कर कोड हो और उसमें सेफ्टी लॉक अच्छी तरह से लगाकर उपयोग करें



अब 2000 रुपए का चालान
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।

हेलमेट पर ISI मार्क होना जरूरी 
हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस अभी लोगों के ऊपर 1000 रुपए का चालान कर रही है।




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